नई दिल्ली :  ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ विवाद में मुस्लिम पक्ष ने एक नई याचिका दायर की है। इस याचिका में मुस्लिम पक्ष ने अपील की है कि वजू के लिए वैकल्पिक जगह का इंतजाम किया जाए। याचिका में कहा गया है कि रमजान के चलते बड़ी संख्या में रोजेदार नमाज पढ़ने मस्जिद आ रहे हैं। ऐसे में वजू के लिए वैकल्पिक जगह का इंतजाम किया जाए, जहां रोजेदार वजू कर सकें। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 14 अप्रैल को सुनवाई करेगा। 

बता दें कि बीते साल मई में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में मस्जिद के वजूखाने से 12 फीट ऊंचा शिवलिंग के आकार का ढांचा पाया गया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह शिवलिंग है। जिसके बाद हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने अहम साक्ष्यों को संरक्षित और सुरक्षित करने की याचिका दी। जिस पर सिविल जज रवि कुमार दिवाकर के आदेश पर मस्जिद के वजूखाने वाली जगह को सील कर दिया गया। 

इस्लाम धर्म में मान्यता है कि नमाज पढ़ने से पहले वजू करना जरूरी होता है। वजू के तहत इबादत से पहले शरीर के अलग-अलग हिस्सों को पानी से साफ किया जाता है। इसमें हाथ, पैर, मुंह, बांह आदि शामिल हैं। जिस जगह वजू किया जाता है, उसे वजूखाना कहा जाता है। वजूखाने में पानी से भरा एक छोटा तालाब होता है, जिसमें नमाजी वजू करते हैं। 

कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने 2019 लोकसभा चुनाव के लिए जारी हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कांग्रेस के घोषणा पत्र को गलत और आचार संहिता के खिलाफ बताया गया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पार्दीवाला ने इसे सुनवाई के योग्य नहीं माना। याचिका आदर्श कुमार अग्रवाल और डॉ. सीमा जैन ने दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट इस मामले में पार्टी के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करे।